PoSH एक्ट और ‘शी-बॉक्स’ पोर्टल पर संभाग स्तरीय कार्यशाला संपन्न
आंतरिक शिकायत समिति नहीं बनी, तो कार्यालय प्रमुख को भरना होगा 50,000 रुपये का जुर्माना
रिपोर्ट: ओम साहू
जगदलपुर, 16 जनवरी 2026। कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न की रोकथाम के लिए बनाए गए कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध एवं प्रतितोष) अधिनियम 2013 (PoSH Act) के प्रभावी क्रियान्वयन तथा शिकायत निवारण प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से शुक्रवार को कलेक्टोरेट कार्यालय के प्रेरणा कक्ष में संभाग स्तरीय प्रशिक्षण सह कार्यशाला का आयोजन किया गया।
कार्यशाला में अपर कलेक्टर श्री सी.पी. बघेल सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी-कर्मचारी, स्थानीय शिकायत समिति के अध्यक्ष व सदस्य, आंतरिक शिकायत समितियों के पदाधिकारी तथा संबंधित संस्थानों के प्रतिनिधि शामिल हुए।
राज्य स्तरीय संसाधन केन्द्र महिला एवं बाल विकास विभाग के संचालक श्री एस. के. चौबे ने अपने उद्बोधन में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों का उल्लेख करते हुए कहा कि PoSH अधिनियम के अंतर्गत सभी शासकीय एवं अशासकीय संस्थानों में प्रावधानों का शत-प्रतिशत पालन अनिवार्य है।
उन्होंने She-Box पोर्टल पर सभी संस्थानों की ऑनबोर्डिंग तथा आंतरिक शिकायत समिति की प्रविष्टि अनिवार्य रूप से कराने पर जोर दिया, ताकि महिलाओं की शिकायतों का त्वरित, निष्पक्ष और सुरक्षित समाधान सुनिश्चित किया जा सके।
जिला कार्यक्रम अधिकारी श्री मनोज कुमार ने कहा कि सुरक्षित कार्यस्थल महिलाओं की गरिमा और अधिकारों की रक्षा का मजबूत आधार है। PoSH अधिनियम न केवल शिकायत निवारण का मंच है, बल्कि संस्थानों में संवेदनशीलता और जवाबदेही की संस्कृति विकसित करने में भी अहम भूमिका निभाता है।
प्रशिक्षण के प्रथम सत्र में मास्टर ट्रेनर श्री सर्वत नकवी ने अधिनियम की प्रमुख धाराओं की व्यावहारिक जानकारी दी। उन्होंने बताया कि PoSH अधिनियम की धारा-4 के तहत 10 या उससे अधिक कर्मचारियों वाले प्रत्येक शासकीय एवं अशासकीय संस्थान में आंतरिक शिकायत समिति (ICC) का गठन अनिवार्य है।
समिति का गठन नहीं होने की स्थिति में कार्यालय प्रमुख पर 50,000 रुपये तक का जुर्माना लगाए जाने का प्रावधान है। साथ ही उन्होंने शिकायत प्रक्रिया, समय-सीमा, गोपनीयता तथा पीड़िता के संरक्षण से जुड़े प्रावधानों पर भी विस्तार से प्रकाश डाला।
द्वितीय सत्र में राज्य स्तरीय संसाधन केन्द्र रायपुर के सहायक संचालक श्री अतुल दांडेकर ने She-Box पोर्टल के तकनीकी पक्षों की जानकारी दी। उन्होंने पोर्टल पर पंजीकरण, शिकायत अपलोड, प्रगति ट्रैकिंग एवं रिपोर्टिंग फीचर्स का लाइव डेमो प्रस्तुत किया।
कार्यशाला में महिला एवं बाल विकास विभाग के साथ-साथ श्रम, स्वास्थ्य, शिक्षा, जिला पंचायत, नगर पालिका निगम, उच्च शिक्षा तथा व्यापार एवं उद्योग विभाग के अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित रहे। संभाग के सभी जिलों की आंतरिक एवं स्थानीय शिकायत समितियों के अध्यक्ष एवं सदस्य भी बड़ी संख्या में शामिल हुए।
इस कार्यशाला से विभिन्न संस्थानों में PoSH अधिनियम के एकरूप एवं सख्त अनुपालन को गति मिलने की उम्मीद जताई गई है।
The Eagle 🦅 Eye 👁️ News
संपादक: Om Sahu
संपर्क: 9926750985
WhatsApp Channel 👉 जुड़ने के लिए क्लिक करें

Leave a Reply