मुर्गे, बतख या बकरे को उल्टा लटकाकर ले जाना अपराध है।
रिपोर्ट: ओम साहू
जगदलपुर/बस्तर: अंतरराष्ट्रीय नशामुक्ति दिवस के अवसर पर बस्तर जिले में प्रशासन और पुलिस की संयुक्त टीम ने सख्त कार्रवाई करते हुए जनजागरूकता अभियान चलाया। यह अभियान 22 जून से 26 जून 2026 तक संचालित किया जा रहा है।
पुलिस अधीक्षक शलभ कुमार सिन्हा के मार्गदर्शन में, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक माहेश्वर नाग के नेतृत्व तथा अपर कलेक्टर सी.पी. बघेल के निर्देशानुसार टास्क फोर्स द्वारा यह कार्रवाई की गई।
उप पुलिस अधीक्षक शुशन्ता लकड़ा के निर्देशन में चलाए गए इस अभियान में कोटपा अधिनियम के तहत चालानी कार्रवाई करते हुए कुल 20 व्यक्तियों से 3300 रुपये का राजस्व वसूला गया।

⚖️ सख्त चेतावनी: पशु क्रूरता पर होगी कार्रवाई
अभियान के दौरान लोगों को पशु क्रूरता अधिनियम के तहत जागरूक किया गया। बताया गया कि मुर्गे, बतख या बकरे को उल्टा लटकाकर ले जाना अपराध है।
ऐसा करते पाए जाने पर 5000 रुपये तक जुर्माना और 5 साल तक की सजा का प्रावधान है।
🚭 धूम्रपान पर भी एक्शन


सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करते पाए गए 2 व्यक्तियों के खिलाफ कोटपा अधिनियम की धारा 6(B) के तहत कार्रवाई की गई।
वहीं 18 लोगों के खिलाफ धारा 4 के तहत चालान किया गया।
🤝 कई विभाग रहे शामिल
इस संयुक्त अभियान में कोतवाली पुलिस, आबकारी विभाग, उद्योग विभाग, वन विभाग, यातायात, समाज कल्याण, स्वास्थ्य, शिक्षा और महिला बाल विकास विभाग के अधिकारी-कर्मचारी शामिल रहे।
सभी विभागों ने मिलकर नशामुक्ति के प्रति व्यापक जनजागरूकता अभियान चलाया और लोगों को नशे से दूर रहने की अपील की।
👉 “नशा छोड़ो, जीवन जोड़ो” – बस्तर प्रशासन का संदेश

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