
रिपोर्ट: ओम साहू | The Eagle Eye News
छत्तीसगढ़ शासन के लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने राज्यभर में भ्रामक ‘डेयरी एनालॉग’ अथवा गैर-दुग्ध लेकिन दुग्ध उत्पाद जैसे दिखने वाले खाद्य पदार्थों के निर्माण, प्रसंस्करण, भंडारण, परिवहन, वितरण और बिक्री पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाने के निर्देश जारी किए हैं। यह निर्णय उपभोक्ताओं को वास्तविक दुग्ध उत्पादों के नाम पर बेचे जा रहे भ्रामक उत्पादों से बचाने के उद्देश्य से लिया गया है। 0
किन उत्पादों पर लागू होगा आदेश?
- एनालॉग पनीर
- एनालॉग क्रीम
- एनालॉग मक्खन
- अन्य ऐसे उत्पाद जो वास्तविक दुग्ध उत्पाद होने का आभास कराते हों
स्वास्थ्य विभाग के आदेश के अनुसार ऐसे सभी उत्पादों का निर्माण, भंडारण, परिवहन, वितरण एवं विक्रय तत्काल बंद किया जाएगा। साथ ही संबंधित निर्माताओं को अपने खाद्य लाइसेंस से एनालॉग फूड श्रेणी हटाने के लिए आवश्यक संशोधन करने के निर्देश भी दिए गए हैं। आदेश का उल्लंघन करने वालों पर विधिक कार्रवाई की जाएगी। 1
होटल, रेस्टोरेंट और डेयरी संचालकों की बैठक
खाद्य एवं औषधि प्रशासन, जगदलपुर द्वारा होटल, रेस्टोरेंट, ढाबा, डेयरी, किराना स्टोर एवं डेयरी उत्पाद विक्रेताओं की बैठक 04 अगस्त 2026 को दोपहर 12:00 बजे बस्तर चेंबर ऑफ कॉमर्स भवन, जगदलपुर में आयोजित की जाएगी। बैठक में प्रतिबंध आदेश और खाद्य सुरक्षा संबंधी दिशा-निर्देशों की जानकारी दी जाएगी।
महत्वपूर्ण: विभाग ने सभी खाद्य कारोबारियों से आदेश का तत्काल पालन सुनिश्चित करने की अपील की है।
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