छत्तीसगढ़ शासन के तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार विभाग ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए D.Pharm, B.Pharm और M.Pharm कॉलेजों की ऑनलाइन काउंसलिंग प्रक्रिया को लेकर जारी किए नए निर्देश

नवा रायपुर। छत्तीसगढ़ शासन के कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार विभाग ने राज्य के फार्मेसी पाठ्यक्रमों में प्रवेश को लेकर महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए हैं। विभाग ने स्पष्ट किया है कि शैक्षणिक सत्र 2026-27 में D.Pharm, B.Pharm और M.Pharm पाठ्यक्रमों की CGDTE द्वारा आयोजित ऑनलाइन काउंसलिंग प्रक्रिया में शामिल होने वाले संस्थानों के लिए फीस निर्धारण संबंधी नियमों का पालन अनिवार्य होगा।
मुख्य बात: जिन संस्थानों की फीस AFRC द्वारा पहले निर्धारित की जा चुकी है और जिनकी फीस सत्र 2026-27 के लिए AFRC द्वारा पुनः निर्धारित नहीं हुई है, उन्हें भी निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार कार्रवाई करनी होगी।
क्या कहा गया है आदेश में?
विभाग द्वारा जारी पत्र के अनुसार, राज्य में सत्र 2026-27 हेतु फार्मेसी पाठ्यक्रमों की ऑनलाइन काउंसलिंग प्रक्रिया में सम्मिलित होने वाले संस्थानों के लिए निर्धारित शुल्क को लेकर आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।
1. पहले से AFRC द्वारा फीस निर्धारित संस्थान
ऐसे संस्थान जिनकी फीस AFRC द्वारा पूर्व में निर्धारित की जा चुकी है, लेकिन सत्र 2026-27 के लिए AFRC द्वारा फीस का पुनर्निर्धारण नहीं किया गया है, उन संस्थानों के अभ्यर्थियों और विद्यार्थियों से संबंधित निर्देशों के अनुसार फीस प्रक्रिया लागू होगी।
2. जिन संस्थानों की फीस AFRC द्वारा पूर्व में निर्धारित नहीं हुई
ऐसे संस्थान जिनकी फीस निर्धारण प्रक्रिया AFRC द्वारा पूर्व में नहीं की गई है और जो सत्र 2026-27 के लिए प्रवेश प्रक्रिया में शामिल हो रहे हैं, उन्हें अपने अलग-अलग पाठ्यक्रमों (Same Course) के लिए AFRC द्वारा नवीन सत्र हेतु निर्धारित न्यूनतम फीस से संबंधित प्रक्रिया पूरी करनी होगी।
📌 छात्रों और कॉलेजों के लिए महत्वपूर्ण
- D.Pharm, B.Pharm और M.Pharm कॉलेजों के लिए यह निर्देश महत्वपूर्ण है।
- सत्र 2026-27 की ऑनलाइन काउंसलिंग में शामिल होने वाले संस्थानों को फीस संबंधी नियमों का पालन करना होगा।
- फीस निर्धारण और पुनर्निर्धारण की प्रक्रिया AFRC के नियमों के अनुसार होगी।
- विद्यार्थियों को प्रवेश लेने से पहले संबंधित संस्थान की निर्धारित फीस की जानकारी अवश्य प्राप्त करनी चाहिए।
सरकारी पत्र का विवरण
विभाग कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार विभाग, छत्तीसगढ़ शासन स्थान महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर संदर्भ पत्र GENG-11/687/2025-DTE-Part (1) संदर्भ दिनांक 29 अगस्त 2026 आदेश दिनांक 1 सितंबर 2026 हस्ताक्षरकर्ता प्रीति डेय, अपर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन
🔴 Eagle Eye News की नजर
फार्मेसी कॉलेजों की फीस को लेकर जारी यह निर्देश छात्रों, अभिभावकों और निजी फार्मेसी संस्थानों के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अब प्रवेश प्रक्रिया के दौरान फीस निर्धारण को लेकर संस्थानों को AFRC के नियमों और शासन के निर्देशों के अनुरूप प्रक्रिया अपनानी होगी।
नोट: प्रवेश लेने वाले विद्यार्थी संबंधित कॉलेज और सक्षम प्राधिकरण से फीस एवं प्रवेश नियमों की आधिकारिक जानकारी की पुष्टि अवश्य करें।

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