जगदलपुर | 28 अक्टूबर 2026
बस्तर संभाग में पदोन्नति आदेश का निर्धारित समय-सीमा में पालन नहीं करना एक कर्मचारी को भारी पड़ गया। नवीन पदस्थापना स्थल पर कार्यभार ग्रहण नहीं करने के कारण आरपी यादव की पदोन्नति निरस्त कर दी गई। वहीं प्रतीक्षा सूची में प्रथम स्थान पर रहे शरीफ खान को सहायक अधीक्षक के पद पर पदोन्नति का अवसर मिला है।
क्या है पूरा मामला?
कार्यालय संभागीय आयुक्त बस्तर संभाग द्वारा राजस्व प्रशासन में पदोन्नति को लेकर महत्वपूर्ण आदेश जारी किया गया है। कार्यालय द्वारा 6 मई 2026 को विभागीय पदोन्नति समिति की अनुशंसा पर सहायक ग्रेड-02 से सहायक अधीक्षक के रिक्त पदों पर पदोन्नति आदेश जारी किए गए थे।
जारी पदोन्नति सूची के सरल क्रमांक-02 पर दर्ज कर्मचारी श्री आरपी यादव द्वारा निर्धारित समय-सीमा के भीतर नवीन पदस्थापना स्थल पर कार्यभार ग्रहण नहीं किया गया। इसके बाद विभागीय पदोन्नति समिति की अनुशंसा पर उनकी पदोन्नति निरस्त कर प्रतीक्षा सूची के प्रथम क्रम के कर्मचारी को अवसर देने का निर्णय लिया गया।
शरीफ खान को मिली पदोन्नति
कमिश्नर कार्यालय द्वारा उत्तर बस्तर कांकेर कलेक्टर कार्यालय में पदस्थ सहायक ग्रेड-02 कर्मचारी श्री शरीफ खान को सहायक अधीक्षक के रिक्त पद पर पदोन्नत किया गया है। उन्हें कलेक्टर कार्यालय जिला बस्तर में अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक पदस्थ किया गया है।
15 दिनों के भीतर कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य
आदेश के अनुसार पदोन्नति पुनरीक्षित वेतन बैंड 9300-34800, ग्रेड पे 4200 तथा सातवें वेतनमान के पे-मैट्रिक्स लेवल-8 के अंतर्गत प्रभावी होगी।
आदेश में स्पष्ट किया गया है कि पदोन्नत कर्मचारी को आदेश जारी होने की तिथि से 15 दिनों के भीतर नवीन पदस्थापना स्थल पर कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा। निर्धारित अवधि में कार्यभार ग्रहण नहीं करने की स्थिति में पदोन्नति आदेश स्वतः निरस्त माना जाएगा।
प्रशासनिक आदेश से कर्मचारियों को स्पष्ट संदेश
इस आदेश से यह स्पष्ट होता है कि पदोन्नति के बाद निर्धारित समय-सीमा में नवीन पदस्थापना स्थल पर कार्यभार ग्रहण करना आवश्यक है। अन्यथा प्रतीक्षा सूची के पात्र कर्मचारी को अवसर दिया जा सकता है।
रिपोर्ट: ओम साहू
The Eagle Eye News
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