एक ही कृषि भूमि को दो बार बेचकर लाखों की धोखाधड़ी, परपा पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार


2014 में 3 लाख रुपये में बेची गई जमीन को 2026 में दोबारा दूसरे व्यक्ति को बेचा, पुराने दस्तावेजों की जांच में खुला मामला; एक आरोपी न्यायिक अभिरक्षा में
जगदलपुर। बस्तर जिले में कृषि भूमि की दोबारा बिक्री कर धोखाधड़ी करने का मामला सामने आया है। एक ही कृषि भूमि को पहले वर्ष 2014 में बेचने के बाद वर्ष 2026 में पुनः दूसरे व्यक्ति के हाथों बेचकर नामांतरण करा लिया गया। शिकायत मिलने पर परपा पुलिस ने पुराने और नए भूमि क्रय-विक्रय दस्तावेजों की गहन जांच करते हुए मामले का खुलासा किया है। पुलिस ने इस प्रकरण में एक आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया है। मामले में अन्य आरोपी की तलाश जारी है।
पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, प्रार्थी कार्तिक कश्यप निवासी ग्राम बस्तर ने थाना परपा में शिकायत दर्ज कराई थी कि उनके पिता ने वर्ष 2014 में ग्राम कोरपाल स्थित कृषि भूमि खसरा नंबर 62/1, रकबा 2.000 हेक्टेयर, सोमनी पति स्वर्गीय डोमू से 3 लाख रुपये में खरीदी थी। भूमि का कब्जा भी प्राप्त कर लिया गया था, लेकिन पारिवारिक परिस्थितियों के चलते भूमि का नामांतरण नहीं हो सका। नामांतरण के लिए कई बार आवेदन किए जाने के बावजूद प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाई।
आरोप है कि पूर्व में विक्रय की जा चुकी इसी भूमि को विक्रेता सोमनी द्वारा 8 अप्रैल 2026 को पुनः नीलवती नाग पति रामलाल नाग निवासी ग्राम उलनार, तहसील नगरनार को बेच दिया गया। इतना ही नहीं, दूसरी बार बिक्री के बाद भूमि का नामांतरण भी करा लिया गया। इस तरह एक ही कृषि भूमि का दो बार विक्रय कर प्रार्थी के साथ धोखाधड़ी किए जाने का आरोप है।
पुराने दस्तावेजों की जांच से खुला धोखाधड़ी का मामला
शिकायत के आधार पर थाना परपा में धारा 318(4), 3(5) बीएनएस के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना शुरू की गई। पुलिस टीम ने वर्ष 2014 के मूल क्रय-विक्रय दस्तावेजों और वर्ष 2026 में किए गए पुनः विक्रय एवं नामांतरण संबंधी अभिलेखों का बारीकी से परीक्षण किया। दोनों समय के दस्तावेजों का मिलान करने पर मामले से जुड़े महत्वपूर्ण साक्ष्य सामने आए।
विवेचना के दौरान पुलिस ने भूलकु राम नाग को अभिरक्षा में लेकर पूछताछ की। पुलिस के अनुसार, पूछताछ एवं दस्तावेजी साक्ष्यों के आधार पर आरोपी की संलिप्तता सामने आने पर उसे 6 नवंबर 2026 को विधिवत गिरफ्तार किया गया। इसके बाद न्यायालय में पेश कर न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया। प्रकरण में अन्य आरोपी के संबंध में आगे की वैधानिक कार्रवाई जारी है।
पुलिस अधिकारियों के निर्देशन में हुई कार्रवाई
पुलिस अधीक्षक बस्तर श्री शलभ कुमार सिन्हा के निर्देशन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री सुखनंदन राठौर एवं एसडीओपी केशलूर श्री लक्ष्मण पोटाई के मार्गदर्शन में कार्रवाई की गई।
इस कार्रवाई में थाना प्रभारी परपा निरीक्षक भोला सिंह राजपूत के निर्देशन में एएसआई अजीत सिंह, प्रधान आरक्षक टेकराम देशमुख, आरक्षक रोशन चौहान, कमलेचन नाग एवं आरक्षक जगतराम कश्यप की महत्वपूर्ण भूमिका रही।
गिरफ्तार आरोपी: भूलकु राम नाग (35 वर्ष), पिता पांडरु राम नाग, निवासी ग्राम मौलीपदर, थाना दरभा।
रिपोर्ट: ओम साहू | द ईगल आई न्यूज


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